बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग का आदेश सं0-2530 दिनांक-25.05.2026
समाज कल्याण विभाग (मु0) एवं इसके अन्तर्गत निदेशालय/निगम/आयोग/सोसाइटी/समिति/कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत संविदा नियोजित महिला कर्मियों एवं बेल्ट्राॅन तथा बाह्य प्रदाता सेवा से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों के लिए प्रत्येक माह में दो (02) दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश अन्य नियमित महिला कर्मियों की भांति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
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