बिहार सरकार, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अधिसूचना सं0-47 दिनांक-01.04.2026
यनूतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) में उल्लेखित 89 नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं अनुसूची-1 (ब) में उल्लेखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परिवर्तित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनूसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित महीनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 (क) के प्रयोजन के निमित अनुसूची-1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।
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