Thursday, October 16, 2025

बिहार सरकार, विधि विभाग का पत्र सं0-3091 दिनांक- 13-05-2024

 

पारस्‍परिक स्‍थानांतरण हेतु अनापति/सहमति के संबंध में।




बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेन्‍ट कॉरपोरेशन लि0 का पत्रांक-MP-591/23 दिनांक-17-08-2023

 

बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेन्‍ट कॉरपोरेशन लि0 का पत्रांक-MP-591/23   दिनांक-17-08-2023

अधीक्षक मद्यनिषेध कार्यालय, पालीगंज में श्री अविनाश कुमार, इम्प्लाई आई०डी०-201901333599 एवं नगर परिषद् कार्यालय, भभुआ, कैमूर में श्री रोहित कुमार, इम्प्लाई डी०-201901350437, डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों से प्राप्त अभ्यावेदन एवं अवर सचिव, मद्य निषेध, पद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4118 दिनांक-03.08.2023 एवं अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3310 दिनांक-25.07.2023 द्वारा प्राप्त सहमति पत्र के आलोक में कार्यहित में पूर्व की सेवा शर्त के अनुरूप निम्नरूपेण पारस्परिक प्रतिनियुक्‍त किया जाता है:-






Tuesday, October 14, 2025

कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बचने की कोशिश न करें सरकारें- हाईकोर्ट

 

कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बचने की कोशिश न करें सरकारेंः हाई कोर्ट

वर्षों तक नियमित कार्य करवाने पर भी अस्थायी दर्जे में रखना असंवैधानिक


लंबे समय से सेवाएं दे रहे अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी व अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा कि सरकारें इस मामले में संवैधानिक अदालतों के फैसलों से बचने की नीति अपना रही हैं।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने  इस रवैये को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि - यह न केवल कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, बल्कि समानता व गरिमा के सिद्धांतों की - भी अनदेखी है। दोनों राज्य बार बार ऐसी नीतियां - बनाते हैं, जिनका उद्देश्य अदालतों के आदेशों को लागू करने से बचना होता है। यह देखा जा रहा - है कि नियमितीकरण के दावों को न तो स्वीकार किया जाता है व न ही अस्वीकार, जिससे कर्मचारी वर्षों तक अनिश्चितता की स्थिति में  रहते हैं। कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग - के बारे में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते - हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि अस्थायी या ठेका

कर्मचारियों से वर्षों तक नियमित कार्य करवाय और फिर भी उन्हें अस्थायी दर्जे में रखना असंवैधानिक है और यह राज्य के एक आदश नियोक्ता होने के सिद्धांत के विपरीत है। हाई कोट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय संकट, स्वीकृत पद की कमी, योग्यता की अनुपलब्धता या सर्वोच्च न्यायालय के पुराने निर्णयों का हवाला देकन नियमितीकरण से बचना न्यायोचित नहीं ठहराय जा सकता। राज्य और उसके अधीन संस्थान कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकते और उन्हें स्थायी लाभों से वंचित नहीं रख सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्थायी करण कर्मचारियों के जीवन व सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर गहर प्रभाव डालता है। लंबे समय तक अस्थायी स्थिति में रखे जाने से उनकी पेशेवर स्थिरता, पारिवारिक जीवन और आत्मसम्मान प्रभावित होता है हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों को चेतावनी दी कि वे भविष्य में ऐसी नीतियां न बनाएं जिनसे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो या कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रहे। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि कर्मचारियों के दावे तय समय सीमा में निपटाए जाएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके




Monday, October 13, 2025

ई0पी0एफ0ओ ने न्‍यूनतम कार्यकाल की सीमा घटाई, न्‍यासी बोर्ड ने कई अन्‍य बड़े फैसले लिए

 

ई0पी0एफ0ओ ने न्‍यूनतम कार्यकाल की सीमा घटाई, न्‍यासी बोर्ड ने कई अन्‍य बड़े फैसले लिए

बदलाव - 12  माह की सेवा अवधि में ही पीएफ राशि निकाल सकेंगे। 


नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में कर्मचारियों को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। अब पीएफ खाते से सभी तरह की निकासियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दी गई है।

पहले आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पांच साल और शादी-विवाह के लिए निकासी की न्यूनतम सेवा अवधि सात साल थी। इसी तरह से ईपीएफओ खाते से धनराशि निकालने के लिए मौजूदा 13 प्रावधानों को खत्म कर तीन प्रावधानों को ही लागू करने का फैसला किया गया है। इससे निकासी प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही अब ईपीएफओ सदस्यों को आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थिति दिखाकर खाते से पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, अंतिम दावा निपटान अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसे दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।


विशेष परिस्थिति के लिए कारण बताना जरूरी नहीं

विशेष परिस्थितियों के मामले में सदस्य को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले कारण बताना जरूरी होता था, जिससे कई दावे खारिज हो जाते थे। अब कर्मचारी बिना कोई कारण बताए भी आवेदन कर सकता है।


निकासी की सीमा बढ़ाई गई

  • अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी की अनुमति होगी।

  • पहले शादी और शिक्षा दोनों मिलाकर अधिकतम 3 बार तक निकासी की अनुमति थी।

  • अब किसी भी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि सिर्फ 12 महीने रखी गई है।


घर से जमा कर पाएंगे जीवन प्रमाण पत्र

ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता ज्ञापन को मजूरी दी। इसके बाद पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र घर बैठे जमा कर सकेंगे। प्रति सर्टिफिकेट 50 रुपये खर्च होंगे, जिसे पूरी तरह ईपीएफओ वहन करेगा। यह सुविधा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राहत साबित होगी।


'विश्वास योजना' में भी राहत दी गई

  • अभी नियोक्ताओं द्वारा पीएफ की रकम देरी से जमा करने पर जुर्माने की दर 5% से 25% प्रति वर्ष थी, इसे घटाकर सिर्फ एक फीसदी प्रतिमाह किया गया।

  • दो महीने की देरी पर 0.25 और चार महीने की देरी पर 0.50 फीसदी जुर्माना लगेगा।

  • यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी, जिसे आगे छह महीने और बढ़ाया जा सकता है। इस योजना से नियोक्ताओं और ईपीएफओ सदस्यों, दोनों को फायदा होगा।

  • नियोक्ताओं को विवादों से राहत मिलेगी और कर्मचारियों को उनका पैसा जल्दी और आसानी से मिलेगा।

  • इससे 6000 से अधिक मामलों का निपटारा होगा और 2,400 करोड़ से अधिक के बकाया विवाद समाप्त होंगे।


अन्‍य अहम निर्णय 

  • अब यह सभी निकासी बिना किसी दस्तावेजी प्रक्रिया के 100 फीसदी ऑटो दावा निपटान से होंगी।

  • अंतिम दावा निपटान के लिए अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया।

  • अंतिम पेंशन निकासी की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने की गई।

  • अब फाइलें ऑनलाइन और तेजी से निपटाई जाएंगी। इससे उच्च पेंशन, विशेष सत्यापन और अन्य सुधार जैसे मामलों की गति बढ़ेगी।


13 तरह के प्रावधानों को खत्‍म किया गया, जो पीएफ निकासी पर लागू होते थे।

मंत्रालय ने सोमवार को 'कर्मचारी नामांकन अभियान, 2025' (ईईसी 2025) की शुरुआत की। इसके तहत पीएफ खाते से वंचित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का पंजीकरण किया जाएगा। यह योजना एक नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक लागू रहेगी। योजना के अनुसार, नियोक्ता उन सभी मौजूद्रा कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं, जो एक जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच प्रतिष्ठान में शामिल हुए है लेकिन किसी वजह से पहले ईपीएफ योजना में नामांकित नहीं थे।


ईपीएफ रिटर्न भरने की ने समयसीमा बढ़ी

ईपीएफओ ने सितंबर माह के लिए ईपीएफ रिटर्न या ईसीआर दाखिल करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाकर 22 अक्टूबर, 2025 तक कर दी है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा कि नियोक्ताओं को हर महीने की 15 तारीख तक ईसीआर दाखिल करना अनिवार्य है।





बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेन्‍ट कॉरपोरेशन लि0 का पत्रांक-6408/19 दिनांक-24-10-2019

 

बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेन्‍ट कॉरपोरेशन लि0 का पत्रांक-6408/19  दिनांक-24-10-2019

राज्‍य सरकार के विभिन्‍न कार्यालयों, निगमों में आई0टी0 मैनपावर परिनियोजन एवं इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्‍तुओं एवं सेवाओं आपूर्ति व्‍यवस्‍था संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी की भूमिका एवं नामांकन के संबंध में। 




बिहार सरकार, सामान्‍य प्रशासन विभाग का पत्र सं0-17107 दिनांक-16-12-2019

 


बिहार सरकार, सामान्‍य प्रशासन विभाग का पत्र सं0-17107 दिनांक-16-12-2019

बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लि0 (बेल्‍ट्रॉन) के माध्‍यम से चयनित तथा राज्‍य सरकार के कार्यालयों में प्रेषित आई0टी0 मैनपावर हेतु सीधे संविदा संपन्‍न करने तथा भुगतान किये जाने की व्‍यवस्‍था के संबंध में।







Sunday, October 12, 2025

नए साल में एटीएम से पीएफ निकासी संभव

 


ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में कई प्रस्‍ताव को मिल सकती है मंजूरी

नए साल में एटीएम से पीएफ निकासी संभव|

उम्मीद


नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले वर्ष की शुरुआत से अपने सदस्यों को एटीएम के जरिए अंशदान निकासी की सुविधा देने जा रहा है। 

इस सुविधा को शुरू करने के लिए मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड कर नया आईटी सिस्टम 3.0 लाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। सोमवार को होने वाली ईपीएफओ से केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चाहता है कि जनवरी 2026 से ईपीएफओ में यह सुविधा अनिवार्य तौर पर लागू हो जाए। इसके चलते केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में 3.0 सिस्टम को लागू कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

चर्चा है कि बैठक में 11 वर्ष के बाद न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है लेकिन सूत्र बताते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा बैठक से जुड़े एजेंडे में शामिल नहीं है। क्योंकि सरकार सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर अलग से यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें सदस्य अपनी इच्छा के हिसाब से योगदान करके पेंशन को बढ़ा सकते हैं।


  • आवश्यकता पर सदस्यों को एक निश्चित सीमा तक बिना किसी पूर्व अनुमति के फंड निकासी की सुविधा दी जाएगी, जिसे सदस्य एटीएम से निकाल सकेंगे।

  • सदस्य के निकासी दावे का पूरा स्टेटस ऑनलाइन दिखेगा। दवां कहां अटका है और कब निपटेगा, पता चला सकेगा। 
  • नौकरी बदलने पर आपका पीएफ खाता अपने आप नए नियोक्ता के खाते में स्वचालित रूप से ट्रांसफर हो जाएगा।

  • आधार और केवाईसी प्रक्रिया को तेज बनाया जाएगा। पीएफ खाते में किसी भी अपडेट को ऑनलाइन कर सकेंगे।




Friday, October 10, 2025

पीएफ खातों में नई सुवधिाएं मिलेंगी

 


पीएफ खातों में नई सुविधाएं मिलेंगी


नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की बोर्ड बैठक सोमवार 13 अक्टूबर को होगी, जिसमें ईपीएफओ से जुड़ी कई सुविधाओं को मंजूरी दी जा सकती है।

खास तौर पर पीएफ खाते में बैंकिंग जैसी सुविधाएं देने का रास्ता साफ हो सकता है। साथ ही पीएफओ 3.0 सिस्टम को लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसे लागू करने की समय-सीमा भी निर्धारित होगी। काफी से चर्चा है कि बैठक में न्यूनतम पेंशन दिनों को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता  है लेकिन सुत्र बताते हैं कि अभी तक पेंशन बढ़ोतरी को मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा न्‍यूनतम पेंशन एक हजार से बढ़ाकर साढ़े सात हजार रूपये मासिक किया जाए। यह भी चर्चा है कि बैठक में न्‍यूनतम पेंशन को ढाई हजार रूपये हो सकती है।  

बैठक में ईपीएफओ की निगरानी में संचालित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा की जाएगी। एक अगस्त से लागू यह योजना 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। इसका उद्देश्य देश भर 3.5 करोड़ से अधिक नई औपचारिक नौकरियां पैदा करना है। योजना के जरिए पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को एक लाख तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाना है। 





Wednesday, October 8, 2025

बिहार सरकार, परिवहन विभाग का पत्रांक-8398 दिनांक-08-10-2025

 


बिहार सरकार, परिवहन विभाग का पत्रांक-8398 दिनांक-08-10-2025

प्रोग्रामर/डाटा इन्‍ट्री ऑपरेटरों के हड़ताल अवधि में वेतन/ मानदेय भुगतान के संबंध में। 



 







Monday, September 8, 2025

बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का ज्ञापांक-1800 दिनांक-08-09-2025

 


बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का ज्ञापांक-1800   दिनांक-08-09-2025

बेल्ट्राॅन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/संस्थानों आदि में अधियाचना के विरूद्ध आउटसोर्स के आधार पर मैनपावर यथा:- प्रोग्रामर, स्टेनाग्राफर, डाटा इन्ट्री आॅपरेटर एवं आई0 टी0 ब्याॅय/गर्ल के सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अधियाचित कार्यालयों द्वारा कतिपय कारणों से ऐसे मैनपावर की सेवाएँ बेल्ट्राॅन को वापस कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए सेवा वापस किये गये मैनपावर के द्वारा अपील दायर किये जाने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये जाते है:-









Wednesday, September 3, 2025

बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का ज्ञापांक- 1772 दिनांक- 03-09-2025

 

बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का ज्ञापांक- 1772   दिनांक- 03-09-2025

मुख्‍य सचिव, बिहार की अध्‍यक्षता में राज्‍य सरकार के विभिन्‍न विभाग/कार्यालय में बेल्‍ट्रॉन के द्वारा बाहृृय सेवा प्रदता (आउटसोसिंग) के माध्‍यम से संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्‍त/नियोजित कर्मियों यथा प्रोग्रामर, स्‍टेनोग्राफर, डाटा इन्‍ट्री ऑपरेटर एवं आई0 टी0 ब्‍यॉय/ गर्ल को उपादान/ग्रेच्‍यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 एवं बोनस अधिनियम 1965 के अन्‍तर्गत भुगतान के संबंध में दिनांक-4:30  बजे  को अपराहृन   बजे आहूत बैठक की कार्यवाही। 






Friday, August 22, 2025

बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉ0 लि0 का पत्रांक-MP-396/25 दिनांक-13-08-2025

 


बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉ0 लि0 का पत्रांक-MP-39625  दिनांक-13-08-2025

सेवा प्रदाता के माध्‍यम से आउटसोर्स के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर उपलब्‍ध कराये गये प्रोग्रामर, स्‍टेनोग्राफर, डाटा इन्‍ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0ब्‍यॉय/गर्ल की सेवा वापसी के पश्‍चात् अपील दायर किये जाने के संबंध में। 






Friday, July 18, 2025

बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का पत्रांक- 1407 दिनांक-16-07-2025

 


बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का पत्रांक- 1407 दिनांक-16-07-2025 

आउटसोसिंग पर कार्य लेने वाले एजेंसी/संवेदकों तथा कार्य देने वाले नियोजकों के द्वारा श्रम कानूनों के मुख्‍य प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में। 





Friday, April 25, 2025

Provision Merit List of (Category Wide) 5000 qualified DEO candidates based on DEO CBT 2024 exam.

 





Download Provision Merit List of (Category Wide) 5000 qualified DEO candidates based on DEO CBT 2024 exam. 

बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का पत्र सं0-MP-172/25 दिनांक-24-04-2025

 

बिहार स्‍टेट इलेक्‍ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का पत्र सं0-MP-172/25   दिनांक-24-04-2025

सेवा प्रदाता के माध्‍यम से विभिन्‍न कार्यालयों में आउटसोर्स के आधार पर संविदारत प्रतिनियुक्ति किये जाने वाले सी0बी0टी0 परीक्षा-२०२४ में आयोजित परीक्षा में औपबंधिक रूप से इम्‍पैनल हुए डाटा इन्‍ट्री ऑपरेटर के शैक्षिणिक योग्‍यता एवं अन्‍य कागजात के सत्‍यापन के संबंध में। 









बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का अधिसूचना सं0-1694 दिनांक- 14.02.2024

 


बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का अधिसूचना सं0-1694  दिनांक- 14.02.2024

बिहार राज्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक विकास नि0 लि0, पटना के मेमोरण्‍डम एण्‍ड आर्टिकल्‍स ऑफ एसोसिएशन की धार- 92 (a)  के प्रावधान के आलोक में बिहार राज्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक विकास निगम लि0 (बेल्‍ट्रॉन) , पटना के निदेशक मंडल के संबंध में पूर्व के निर्गत सभी आदेशों को अवक्रमित करते हुए पुनर्गठन करने के संबंध में। 




Wednesday, February 5, 2025

बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग का पत्रांक-254 दिनांक- 05-02-2025

 

बिहार सरकार,  सूचना प्रावैधिकी विभाग का पत्रांक-254  दिनांक- 05-02-2025

बेल्‍ट्रॉन के द्वारा विभिन्‍न विभागों में पदस्‍थापित कर्मियों के विभिन्‍न मांगों यथा- विभागीय संविदा नियोजन (सेवा सुरक्षा) से पूर्व अपील का प्रावधान एवं वेतन पुनरीक्षण की ओर राज्‍य सरकार का ध्‍यान आकृष्‍ट कराने हेतु दिनांक-09-02-2025 को एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन के संबंध में। 





Monday, January 27, 2025

बिहार सरकार, वित्‍त विभाग का संकल्‍प सं0- 2988 दिनांक- 23-03-2023

 

बिहार सरकार, वित्‍त विभाग का संकल्‍प सं0- 2988  दिनांक- 23-03-2023

आउटसोसिंग के माध्‍यम से मानव बल की सेवाऍं प्राप्‍त करने एवं पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्रकिया निर्धारण के सम्‍बन्‍ध में। 






Monday, January 20, 2025

बिहार सरकार, राजस्‍व एवं भूमि सुधार विभाग का आदेश सं0-19 दिनांक - 20-01-2025

 


बिहार सरकार, राजस्‍व एवं भूमि सुधार विभाग का आदेश सं0-19 दिनांक - 20-01-2025

राजस्‍व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्‍यालय में संविदा/प्रतिनियुक्‍त /Outsourcing (Beltron से सेवा प्राप्‍त)   एवं  अन्‍य माध्‍यम से कार्यरत सभी महिला कर्मियों को प्रत्‍येक माह में दो (०२) दिनों का विशेष अवकाश अन्‍य नियमित महिला की भांति  दिये जाने का निर्णय लिया गया।